Mhow में आतंकवाद से जुड़ी पुश्तैनी संपत्ति पर विवाद: छावनी परिषद ने जारी किया तीन दिन का अल्टीमेटम

 

मध्य प्रदेश के महू (Mhow) कसबे में छावनी परिषद (Mhow Cantonment Board) ने विवादित मामले में बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। परिषद ने अल-फलाह समूह (Al Falah Group) के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धीकी के परिवार की पुश्तैनी मालिकाना संपत्ति पर अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर तीन दिन के भीतर उक्त अवैध हिस्से को नहीं हटाया गया तो परिषद “स्वयं छावनी परिषद की मशीनरी (जैसे जेसीबी)” के ज़रिए उसे तोड़ेगी। 



यह कदम न सिर्फ एक स्थानीय अतिक्रमण को निशाना बना रहा है, बल्कि उन राजनीतिक और सुरक्षा-प्रशासनिक सवालों को भी फिर से उभार रहा है जो पिछले कुछ महीनों में महू में उठे हैं — विशेष रूप से 11 नवंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपों की पृष्ठभूमि में।

---

मामला क्या है: समस्या की तह तक

1. संपत्ति का इतिहास

नोटिस में जिस मकान की बात हो रही है, वह मकान नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245, महू के मुकेरी मोहल्ला में स्थित है। 


ये वही घर है जो कभी मौलाना हम्मद का था — जवाद अहमद सिद्धीकी के पिता। 


परिषद के इंजीनियर ने बताया कि इस पर कई पुराने नोटिस पहले भी 1990 के दशक में भेजे गए थे (1924 के छावनी अधिनियम की धारा-प्रावधानों के तहत), लेकिन अब तक वह हिस्सा नहीं हटाया गया था। 


2. सुरक्षा-संदर्भ

यह संपत्ति इसलिए संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Faridabad आधारित) उसी समूह द्वारा चलाई जाती है। जवाद साहब इसी विश्वविद्यालय के चेयरमैन हैं। 

इसके अलावा, जांचकर्ताओं का मानना है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूनिवर्सिटी की वित्तीय लेन-देन, छात्र रिकॉर्ड और प्रशासनिक मंज़ूरी को खंगाला जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहीं इस्मे कोई आतंक-पुष्टि नेटवर्क तो नहीं है। 


3. नोटिस की मांग

छावनी परिषद ने स्पष्ट किया है कि वह सिर्फ कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। परिषद के इंजीनियर एच.एस. कलोया ने बताया कि यदि तीन दिन के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया, तो परिषद खुद कार्रवाई करके खर्च उस परिवार से वसूल करेगी, जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 में प्रावधान है। 


4. लोकल प्रतिक्रिया

स्थानीय लोग इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। यह सिर्फ जमीन या भवन का मामला नहीं है बल्कि मावू की सामाजिक और सिक्योरिटी पहचान से जुड़ा हुआ है।


कई पुराने निवासी बताते हैं कि यह घर कई सालों तक सुनसान था, लेकिन लगभग चार-पाँच साल पहले इसे सुधारा गया, पेंट किया गया और फिर “地下 (बेसमेंट)” जैसे निर्माण किए गए। हालांकि, बेसमेंट को मान्यता नहीं मिली थी — और छावनी नियमों के मुताबिक, बेसमेंट का निर्माण वर्जित माना जाता है। 


कुछ स्थानीयों ने यह भी कहा है कि संपत्ति पर विवादों के चलते लोगों का भरोसा कम हुआ है, और यह छवानी परिषद की कार्रवाई की सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ा सकता है।

---

सुरक्षा, राजनीति और कानूनी जाल: बड़े मायने

यह सिर्फ एक “अवैध निर्माण तोड़ो” अभियान नहीं है; यह राजनीतिक-सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मामला बन गया है:

सुरक्षा को असर: दिल्ली ब्लास्ट जैसे आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में, ऐसी संपत्तियाँ जो कथित आतंकी संगठनों से जुड़ी हैं, स्वचालित रूप से सुरक्षात्मक जांच में आती हैं। इस मकान पर कार्रवाई होना इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी-परिवार की आर्थिक गतिविधियाँ, छात्र स्रोत, और संपत्ति प्रबंधन जांच के दायरे में आ सकते हैं।

लोकल प्रशासन की संदेशशक्ति: छावनी परिषद की यह सख्त कार्रवाई यह संकेत देती है कि “कानून ऊपर सबके लिए बराबर है” — चाहे कोई प्रभावशाली परिवार हो या न हो। यह अन्य संभावित अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी है।

क़ानूनी जटिलताएँ: 1924 का छावनी अधिनियम आज भी निर्माण और अतिक्रमण मामलों में राय-निर्धारण का कानून देता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ, अगर परिवार अपील करता है, तो ये मामला लंबे कानूनी लड़ाई में बदल सकता है।

---

पहले भी हुए थे अतिक्रमण-नियंत्रण अभियान

मार्च 2025 में महू छावनी परिषद ने एक बड़ा अतिक्रमण-रोध अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 100 दुकानों और घरों से अतिक्रमण हटाया गया था। 

उस अभियान को कम्युनल तनाव के बाद तेज़ी से लागू किया गया था: यह कार्रवाई 9 मार्च की हिंसा के बाद आयी थी, जब महू में सांप्रदायिक घटनाएँ हुई थीं। 

ऐसे पिछले अभियान यह दिखाते हैं कि परिषद अब सिर्फ सामाजिक-व्यवसायिक अतिक्रमण को नहीं देख रही, बल्कि सुरक्षा-प्रबंधन और संवेदनशील संपत्तियों पर भी निगरानी बढ़ा रही है।

---

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

1. पारदर्शिता की कमी

पारंपरिक रूप से, अतिक्रमण नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता कम होती है।

जनता और स्थानीयों के भरोसे को बनाए रखने के लिए परिषद को अब विस्तृत संवाद स्थापित करना चाहिए कि WHY (क्यों) यह कार्रवाई हो रही है और HOW (कैसे) खर्च वसूला जाएगा।


2. संयुक्त जांच

सुरक्षा एजेंसियों, कानूनी पैनल और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस संपत्ति की प्रथा और उसके वित्तीय रिकॉर्ड की पूरी पड़ताल करनी चाहिए।

यूनिवर्सिटी और परिवार को अपनी संपत्ति से जुड़ी कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी — खासकर यह बताना होगा कि कौन-कौन से हिस्से वैध पंजीकृत हैं और कौन से गैरकानूनी।


3. सामाजिक प्रतिक्रिया प्रबंधन

ऐसे मामलों में, स्थानीय लोगों में डर-चिंता खुद ब खुद बढ़ सकती है। परिषद एवं प्रशासन को समुदाय के साथ संवाद करना चाहिए, मेडिकल, सामाजिक, और कानूनी सहायता जुटानी चाहिए।


यदि मकान तोड़ा जाता है, तो विस्थापित परिवारों और स्थानीय निवासियों को उचित समाधान और पुनर्वास की गारंटी होनी चाहिए।


4. नियामक सुधार

छावनी परिषदों के पास अक्सर सीमित संसाधन और पुरानी कानूनी संरचनाएं होती हैं। ऐसे में अवैध निर्माण को रोकने और हटाने के लिए छावनी अधिनियम या अन्य स्थानीय कानूनों की समीक्षा करने की ज़रूरत है।


यह भी विचार किया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में “कम्यूनल सेंटीमेंट + राष्ट्रीय सुरक्षा” दोनों पहलुओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

---

निष्कर्ष

महू में अल-फलाह ग्रुप की पुश्तैनी संपत्ति पर जारी यह नोटिस सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं है — यह सुरक्षा, राजनीति, समुदाय और प्रशासन के बीच की गठजोड़ को दर्शाता है

छावनी परिषद की यह कार्रवाई दिखाती है कि वह न सिर्फ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर है, बल्कि उन संपत्तियों की भी जांच कर रही है, जो विवादास्पद पहचान और इतिहास में बसी हुई हैं। यदि यह कदम सफल होता है, तो यह न सिर्फ अवैध निर्माण को हटाने में एक मिसाल बनेगा, बल्कि यह बतायेगा

 कि “कहीं कुछ छुपा हुआ है तो उसे उजागर किया जाएगा” — और प्रशासन और समुदाय दोनों इस प्रक्रिया में सहभागी होंगे।